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सिसौना के लड्डू हत्याकांड मामले में एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने दोषी को अर्थ दंड के साथ सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अररिया फोटो:अररिया कोर्ट

अररिया, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने हत्या के अपराधी को आजीवन कारावास के साथ साथ दस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर दोषी करार को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया । न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 394/2023 में सजा सुनाई,जो कि पलासी थाना में दर्ज मामले से संबंधित है। सजा पाए जाने वाले दोषी जोकीहाट सिसौना निवासी 30 वर्षीय रवि आलम उर्फ रउफ पिता-मोईन आलम है। न्यायालय ने उन्हें 302,201 भादवि के तहत दोषी करार दिया ।

मुकदमे के सूचक पलासी थाना क्षेत्र के सिसौना वार्ड संख्या 12 निवासी मो. आजाद आलम पिता-मो. रज्जाक है, जिसके छोटे भाई लड्डू की हत्या हुई थी।दोषी रवि आलम उर्फ रऊफ ने उनके छोटे भाई मृतक लड्डू को अपने ग्लैमर मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था और सूचक से कहा था कि शाम तक वापस लौट आएंगे।लेकिन दिन के एक बजे ही सूचना मिली कि छोटे भाई की लाश पलासी मदनपुर डायवर्सन के पास मकई खेत में मिला,जिसके बदन पर गहरे जख्मों के निशान थे और कई जगहों पर छुरा घोपकर कर उनकी हत्या कर दी गई थी।उसके छोटे भाई के पास करीब 40 हजार रुपए भी थे, जो कि गायब कर दिया गया था ।

सजा पर सुनवाई करते हुए वरीय अधिवक्ता देव नारायण सेन ने दोषी के लिए रियायत मांगते हुए कम से कम सजा सुनाई जाने की दलीलें दी। जबकि अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने जानबूझकर कर किए गए अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाने की दरख्वास्त की।दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी की सजा मुकककर किया ।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर / चंदा कुमारी

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