प्रयागराज, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र की इसी आरोप पर सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने दिया है। राजीव नयन के खिलाफ प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में इस आरोप में मुकदमा दर्ज है। यह मुकदमा लोक सेवा आयोग के सचिव ने गत दो मार्च को सिविल लाइंस थाने में अशोक कुमार व अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पता चला कि पूरे मामले का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र ही है। उसके खिलाफ मेरठ, नोएडा आदि में भी मुकदमे दर्ज हैं।
गौरतलब है कि इन्हीं मुकदमों के आधार पर हाल ही में कौशाम्बी पुलिस ने राजीव नयन मिश्र सहित 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / राजेश