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के. कविता की सीबीआई गिरफ्तारी पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट

हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। कविता की याचिका पर अब नई रोस्टर के मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई नहीं करेगी।

कविता ने अपनी याचिका में कहा है कि सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में रखना कानूनी प्रावधानों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सीबीआई की कार्रवाई से संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) और 22(2) का उल्लंघन हुआ है। याचिका में कहा गया है कि कविता दो बच्चों की मां है, जिसमें एक नाबालिग है और उसका इलाज चल रहा है। उनका नाम दिल्ली आबकारी घोटाले में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर घसीटा गया है। कथित घोटाले के वास्तविक लेन-देन का कोई सबूत नहीं मिला है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई को कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कविता को 26 जुलाई को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया था। कविता को सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 7 जून को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इससे पहले ईडी की चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था।

इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता कविता हैं। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम / पवन कुमार श्रीवास्तव

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