धर्मशाला, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । चरस रखने के मामले में दोषी पाए जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 9 महीने के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा की सुनाई है। पुलिस थाना भवारना में एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित एक मामले में विशेष न्यायालय पालमपुर द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। न्यायालय ने मामले के आरोपी सुनील कटोच उर्फ लक्की पुत्र दिलबाग सिंह, निवासी गांव व डाकघर रिट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा को दोषी पाते हुए 9 महीने के कारावास तथा 30 हजार रूपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि 4 मार्च 2021 को पुलिस थाना भवारना के अंतर्गत खैरा की तरफ से आने-जाने वाली गाड़ियों की चैकिंग करते समय एक आल्टो कार नम्बर एचपी 2021-टी/आर-4983बी में सवार सुनील कटोच उर्फ लक्की से 130 ग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की गहन एवं गुणवत्तापूर्ण जांच उपरांत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है।
एसपी अशोक रत्न ने बताया कि इस मामले में स्वतंत्र गवाहों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही, जिन्होंने न्यायालय में महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाकर न्याय की दिशा में योगदान दिया।
(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया
