
काठमांडू, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने नेपाल के नागरिकों के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) को समाप्त करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही इस सुविधा के तहत अमेरिका में रह रहे 7000 नेपाली नागरिको को अब देश छोड़ना ही होगा।
ताजा आदेश के कारण अमेरिका में रहे रहे 7000 नेपाली नागरिकों को अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अमेरिका छोड़ कर जाना होगा। पिछले महीने ही, एक निचली अदालत ने तीन देशों नेपाल, निकारागुआ और होंडुरास के लिए टीपीएस रद्द करने के होमलैंड सुरक्षा विभाग के कदम पर नवंबर के मध्य तक रोक लगा दी थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी जिसके बाद यह ताजा फैसला आया है।
अमेरिका की अपील न्यायालय के फैसले के अनुसार, जिन लोगों के पास कानूनी दर्जा नहीं है, जैसे कि ग्रीन कार्ड या शरणार्थी का दर्जा, वे टीपीएस लाभ खोने के बाद कानूनी रूप से काम करने के पात्र नहीं होंगे और उन्हें सरकार द्वारा तय समय सीमा के भीतर देश छोड़ कर जाना होगा।
पिछले महीने के आदेश से पहले, ट्रम्प प्रशासन ने 5 अगस्त को नेपाल के लिए तथा सितंबर की शुरुआत में निकारागुआ और होंडुरास के नागरिकों के लिए टीपीएस को समाप्त करने का आदेश दिया था।
अमेरिका की होमलैंड सुरक्षा विभाग ने गुरुवार के अपील न्यायालय के फैसले को महत्वपूर्ण कानूनी जीत बताया। होमलैंड डिपार्टमेंट की सहायक सचिव ट्रिशिया मैक्लेलन ने कहा, यह ट्रम्प प्रशासन, कानून के शासन और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक और बड़ी कानूनी जीत है। अस्थायी संरक्षित दर्जा हमेशा अस्थायी होता है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज दास
