
गाजियाबाद, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जनपद गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई एक शर्मसार करने वाली घटना में मां के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी बेटे को न्यायालय ने 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर न्यायालय ने अर्थ दंड भी लगाया है। पांच साल बाद अदालत ने जेल की सजा सुनाई। नवंबर 2021 में दिवाली के दिन शराबी बेटे ने अपनी मां के साथ चाकू की नोक पर रेप किया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन शर्मा ने बताया कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पांच नवंबर 2021 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके दो बेटी और दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अजय शराब पीने का आदी है।चार नवंबर 2021 को दिवाली के दिन सभी बच्चे घर से बाहर गए थे। उसके पति भी घर पर नहीं थे। वह घर में अकेली थी। उसका बेटा अजय शराब के नशे में घर आया। उसके हाथ में चाकू था। उसने उसे चाकू दिखाकर डराया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने घटना की सूचना फोन के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अजय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तभी से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट में चल रही थी। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट की न्यायाधीश रश्मि रानी ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए पेश सबूत और गवाहो के बयान के आधार पर अजय को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
—————
(Udaipur Kiran) / सुरेश चौधरी
