श्रीनगर, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । क्राइम ब्रांच कश्मीर ने मंगलवार को बताया कि उसकी आर्थिक अपराध शाखा ने ज़मीन धोखाधड़ी के एक मामले में चार लोगों पर मामला दर्ज किया है।
सीबीके ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उसकी आर्थिक अपराध शाखा ने ज़मीन धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश के एक मामले में चार लोगों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की है।
आरोपियों की पहचान खुर्शीद अहमद भट (पटवारी) पुत्र गुलाम नबी भट, निवासी फतेपोरा गांदरबल, गुलाम नबी भट पुत्र गुलाम रसूल भट, निवासी फतेपोरा गांदरबल, अब्दुल रशीद पार्रे पुत्र अब्दुल गनी पार्रे, निवासी पांडच गांदरबल और साजिद रशीद पार्रे पुत्र अब्दुल रशीद पार्रे, निवासी पांडच गांदरबल के रूप में हुई है।
यह मामला एक लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सेवारत पटवारी खुर्शीद अहमद भट के नेतृत्व में आरोपियों ने धोखाधड़ी से खुद को ज़मीन का मालिक बताया और गंदेरबल के मौज़ा नुनेर में 7 कनाल और 2 मरला ज़मीन की बिक्री का समझौता किया। उन्होंने बताया कि ज़मीन को झूठे तौर पर आरोपियों की ज़मीन बताया गया, जबकि बाद में पता चला कि वह एक प्रवासी कश्मीरी पंडित की थी और किसी तीसरे पक्ष के पास पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत थी।
उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी का पता चलने से पहले ही शिकायतकर्ता ने कुल 2.76 करोड़ रुपये की राशि में से 1.19 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था।प्रारंभिक जाँच में जाली दस्तावेज़ों, छद्मवेशी और जानबूझकर धोखाधड़ी से जुड़ी एक आपराधिक साज़िश का पता चला है, जिससे प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 468, 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध स्थापित होते हैं।
मामले का संज्ञान लिया गया है और आर्थिक अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच कश्मीर) के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बयान में कहा गया है कि आगे की जाँच जारी है।
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(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
