
गुवाहाटी, 06 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में सोमवार को लोक सेवा भवन, दिसपुर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने सिलचर शहर में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए ‘एनएच-306 पर कैपिटल पॉइंट से रंगिरखारी पॉइंट तक 3.5 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर (फेज-1)’ के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना 564.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी, जिसमें से 100 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह फ्लाईओवर शहर के बीच से निर्बाध और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करेगा, यात्रा समय घटाएगा और प्रदूषण में कमी लाने में सहायक होगा।
मंत्रिमंडल ने असम मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज प्रवेश नियम (2017) में संशोधन को भी स्वीकृति दी। अब वे उम्मीदवार भी राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश के पात्र होंगे जो असम के स्थायी निवासी हैं पर राज्य के बाहर पढ़ाई की है, बशर्ते उनके पिछली तीन पीढ़ियां असम की स्थायी निवासी हों (जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी)।
साथ ही कक्षा 7 से 12 तक असम में अध्ययन की अनिवार्यता वाली धारा को हटा दिया गया है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के छात्र भी 2026 से असम के मोरान समुदाय के समान राज्य कोटे के तहत एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।
बैठक में 311614 विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान करने के लिए 130 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह साइकिलें कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को दी जाएंगी ताकि स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति घटे और उच्च माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों की संख्या बढ़े।
कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को भी लागू करने का निर्णय लिया है, जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प होगी। यह योजना कर्मचारियों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी और बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहेगी।
इसके साथ ही, 1231 मास्टर रोल, कैजुअल और फिक्स्ड पे कर्मचारियों को न्यूनतम् वेतनमान देने तथा 99 फिक्स्ड पे ग्रेड-फोर कर्मचारियों के वेतन को 16,400 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी गई।
असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के 10,186 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को भी “अरुणोदय 3.0 योजना” में लाभार्थी के रूप में शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। इन नए लाभार्थियों को 7 अक्टूबर, 2025 से भुगतान शुरू होगा। इससे सरकार पर 1.27 करोड़ रुपये प्रति माह का अतिरिक्त व्यय आएगा।
अंत में, राज्य सरकार ने तमिलनाडु में मृत नौ असमिया श्रमिकों के परिवारों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। यह राशि कंपनी द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के अतिरिक्त होगी।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
