HimachalPradesh

हिमाचल में शराब ठेकों से 857 करोड़ की आमदनी, 264 तस्करी के मामले दर्ज

शिमला, 01 सितंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश में वर्तमान शराब नीति के तहत 2332 में से 2244 शराब के ठेकों की नीलामी पूरी हो चुकी है जबकि शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में 88 ठेकों के लिए ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदार नहीं मिले। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में विधायक हंस राज, इंद्र दत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल और रणधीर शर्मा के संयुक्त प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 31 जुलाई तक शराब की खुदरा दुकानों से लाइसेंस फीस के रूप में 857.91 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जबकि 98.43 करोड़ रुपये की राशि अभी बकाया है। इसकी वसूली नियमानुसार की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस अवधि में शराब की तस्करी से जुड़े 264 मामले दर्ज किए गए। इनमें 88 प्रतिशत मामलों का निपटारा जुर्माना लगाकर किया गया है, जबकि शेष मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी और नशाखोरी से संबंधित 4972 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 85 मामलों में अभियुक्त दोषी पाए गए हैं। इस दौरान 902.339 किग्रा चरस, 88.057 किग्रा अफीम, 32.733 किग्रा हेरोइन, 71,702 कैप्सूल, 93,777 गोलियां और 1745 बोतलें सिरप बरामद किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की 46.22 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिसे गृह विभाग द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत नष्ट किया जाएगा। शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सभी बॉटलिंग प्लांट और थोक गोदामों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही शराब की आपूर्ति केवल जीपीएस युक्त वाहनों से की जा रही है और इनकी 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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