Haryana

गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद

-गुरुग्राम एडीजे की अदालत ने सुनाया यह फैसला

-आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया

गुरुग्राम, 8 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिला में 13 साल की नाबालिग बच्ची से रेप करने के आरोपी को यहां की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस थाना पुलिस में 17 अगस्त 2022 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई। जिसमें आरोप लगाया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी को रात में बेड से उठाकर घर के बाहर झाडिय़ों में ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बिलासपुर पुलिस ने इस संबंध में आरोपी विकास यादव निवासी कल्याणी देवी मंदिर, जिला इलाहाबाद (उत्तर-प्रदेश) को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। पुलिस टीम द्वारा जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी जरुरी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस मामले में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने आरोपी को धारा 365 आईपीसी के तहत पांच साल की कैद 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा-06 पोक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top