हरिद्वार, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने 22 वादों का निस्तारण कर पक्षकारों को 59 लाख 97 हजार 521 रुपये की धनराशि दिलाएं जाने के आदेश पारित किए गए।
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के रीडर सुजीत कुमार ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता व सदस्य संजय कुमार सैनी की बैंच ने द्वितीय शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई करते हुए कुल 35 में से 22 वादों का निस्तारण किया। जिनमें से 14 मूलवाद और 8 इजराय वाद शामिल हैं। जिसमें 59 लाख 97 हजार 521 रुपये की धनराशि का निस्तारण किया गया।
इस अवसर पर उपभोक्ता आयोग के स्टेनोग्राफर शोभाराम , वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप अग्रवाल, कुशल पाल सिंह चौहान, विजय सिंह, साधना चौहान प्रहलाद कश्यप, संजय कुमार चौहान, पुष्पेंद्र कुमार एवं किस्रपाल आदि उपस्थित रहे।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत पर अपने वादों का निस्तारण कराने वाले वादकारियों का आभार व्यक्त किया।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
