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दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार अर्थदण्ड

झांसी, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी सौतेले पिता को अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं 50 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादिया मुकदमा ने 29 अगस्त 2021 को थाना लहचूरा पर तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पड़ाेस में उसका चचेरा जेठ प्रकाश आदिवासी अपनी दो पुत्रियों के साथ रहता है। जिसकी पत्नी पहले पति को छोड़कर प्रकाश के साथ लड़कियों सहित रहने लगी थी। पत्नी की मृत्यु करीब 7-8 वर्ष पहले हो चुकी है। जिससे पैदा उसकी पुत्री-पीड़िता उम्र 14 वर्ष व दूसरी पुत्री उम्र करीब 11 वर्ष के साथ निवास कर रहा था।

मुकदमा की तहरीर के आधार पर 29 अगस्त 2021 को धारा-376(2) (ग) भा.दं.सं. व धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना लहचूरा में प्रकाश आदिवासी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी प्रकाश आदिवासी को धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी।

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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया

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