
जलपाईगुड़ी, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिला विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना अगस्त 2022 में जलपाईगुड़ी जिले के एनजेपी थाना इलाके में हुई थी। आरोप है कि स्थानीय एक युवक ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
लगभग तीन साल की लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अदालत में 11 गवाहों के बयानों के आधार पर गुरुवार को आरोपित को दोषी पाया।
सरकारी वकील देबाशीष दत्त ने बताया कि न्यायाधीश ने आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसके अलावा जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी को पीड़िता परिवार को पांच लाख रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
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(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार
