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किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष का कारावास

प्रतिकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 06 जून (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 – 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नारखी क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी 5 जनवरी 2019 को सरकारी नल पर घर के सामने पानी लेने गई थी। उसी दौरान राधा मोहन पुत्र रामवीर व आसिब पुत्र हबीब खान निवासी भोंडेला ने किशोरी को नशीली वस्तु सूंघा दी। बाद में दोनों किशोरी को उठाकर एक प्लॉट में बने कमरे में ले गए। वहां दोनों ने रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। देर रात तक किशोरी घर नहीं आई तो पारिवारिजनों ने उसकी तलाश की। तलाश के दौरान प्लॉट के समीप उसके रोने की आवाज सुनाई दी। पारिवारिजन वहां पहुंचे तो वह बदहवास हालत में पड़ी थी। घटना की थाने में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राधा मोहन तथा आसिब को दोषी माना।

न्यायालय ने दोनों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है।

(Udaipur Kiran) /कौशल/मोहित

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