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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 21 फरवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नारखी क्षेत्र अन्तर्गत 11 अप्रैल 2022 को अतुर्रा जसराना का रहने वाला शिवराज ने 12 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया। परिजन उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में पीड़िता घर लौटी तो अपनी मां को आपबीती सुनाई। पिता ने थाने में शिवराज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने विवेचना के बाद शिवराज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम अवधेश यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी।

कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शिवराज को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 56 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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