
अनूपपुर, 29 सितंबर (Udaipur Kiran News) । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेन्द्र पटेल अनूपपुर की न्यायालय ने विशेष प्रकरण थाना कोतवाली के अपराध की धारा 363,366 भादवि एवं 5 एल/6 पाक्सो एक्ट के आरोपी 22 वर्षीय सुनील चौधरी पुत्र भईयालाल चौधरी निवासी कांसा को धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रुपये का अर्थदंड के दंड की सजा सुनाई हैं। वहीं न्यायालय ने अवयस्क पीड़िता के पुर्नवास हेतु नियमानुसार पीड़ित प्रतिकर राशि प्रदत्त किए जाने की अनुशंसा की। पैरवी विशेष लोक अभियोजक शशि धुर्वे द्वारा की गई।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 16 फरवरी 2024 को पीड़िता की मां खेत गई थी और पिता अपने काम पर गये थे, घर में पीड़िता अकेली थी जब पीड़िता की मां खेत से शाम को घर आई तो पीड़ता घर पर नहीं मिलने पर उसे आस- पड़ोस में तलास करने पर नहीं मिली तब पीड़िता के पिता को फोन से जानकारी दी तब पिता ने नाते रिस्तेदार में भी तलाश किया पर कहीं कोई पता नही चला, उन्हें शंका हुई की किसी ने उनकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता की माता- पिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में की, पुलिस के तलास करने पर पीड़िता 29 फरवरी 2024 को मिलने पर पूछताछ में बताया कि सुनील चौधरी द्वारा उसे बहला फुसला कर रायपुर ले जाना और शारीरिक संबंध बनाया, इस पर से कोतवाली अनूपपुर के पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र कर अनुसंधान समाप्ति पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मामला साबित हुआ जिस पर न्यायालय ने आरोपी सुनील चौधरी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला
