Uttar Pradesh

19 वर्ष पहले मारपीट मामले में पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत 19 बरी

फाईल फोटो

सुलतानपुर, 4 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर के इसौली के पूर्व विधायक व वर्तमान में सपा नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत उनके 18 समर्थकों को शनिवार को बड़ी राहत मिली है। 19 वर्ष पूर्व कूरेभार थाने में मारपीट आदि धाराओं में दर्ज केस में कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आते ही पूर्व विधायक समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूर्व विधायक ने कहा यह सत्य की जीत है। हमें अपनी अदलातों पर पूर्ण विश्वास है।

कूरेभार थाने में तैनात सिपाही यावर अली पर थाने में घुसकर हमले का आरोप पूर्व विधायक के भाई यशभद्र सिंह मोनू व उनके साथियों पर लगा था। इस मामले में तत्कालीन एसपी अजय मिश्रा दल बल के साथ मायंग गांव पहुंचे और मोनू को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर वहां मौजूद जनता में आक्रोश भड़क गया और जमकर बवाल हुआ था। जिसको लेकर कूरेभार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

पूर्व विधायक के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह उर्फ़ मदन सिंह ने शनिवार को बताया कि 24 अगस्त 2006 को जब चंद्रभद्र सिंह सोनू विधायक थे। उस समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय मिश्रा और जिले के सभी थानों की फोर्स मोनू सिंह को एक मुकदमे में गिरफ्तार करने गई थी। मोनू सिंह घर पर मौजूद नहीं थे, क्षेत्र की जनता वहां काफी इकट्ठा थी। अजय मिश्रा जबरदस्ती करके गिरफ्तारी चाहते थे। जब मोनू सिंह घर पर नहीं थे तो विधायक ने कहा मोनू घर पर नहीं है। लेकिन एसपी घर की जबरदस्ती तालाशी चाहते थे। उसी में यह मुकदमा चंद्रभद्र सिंह समेत 300-400 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें 25 लोगों के विरुद्ध चार्ज शीट आई थी, दौरान मुकदमा ट्रायल के समय 6 लोगों की मौत हो गई थी। 19 लोगों के विरुद्ध मुकदमा चला। एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज सभी को दोष मुक्त करार दिया है।

(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्त

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