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16 वर्षीय दलित किशोरी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक छवि

नाेएडा, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । थाना सेक्टर 63 क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में रहने वाली एक 16 वर्षीय दलित किशोरी के साथ वर्ष 2022 में हुए बलात्कार के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 65 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि थाना सेक्टर 63 क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में रहने वाली एक 16 वर्षीय दलित किशोरी के साथ 23 मार्च वर्ष 2022 को उसके पड़ोस में रहने वाले शैलेश नामक व्यक्ति ने अपनी बातों में फंसाकर उसे उसकी छोटी बहन के साथ अपने घर में बुलाया। आरोपी ने शीतल पेय में नशीला पदार्थ पिलाकर किशोरी को बेहोश कर दिया, तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, तथा थाना पुलिस ने 22 जुलाई वर्ष 2022 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।

उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज स्पेशल पास्को (द्वितीय) विजय कुमार हिमांशु की न्यायालय में चल रही थी। इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों, गवाहों, पुलिस और डॉक्टर के बयान दर्ज किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। उन्होंने बताया कि आज शाम को न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसपर 65 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। अर्थ दंड जमा ना करने की स्थिति में 3 माह की अतिरिक्त कारावास भुगत ना होगा।

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 मार्च को वह अपने पति का इलाज करने के लिए न्यू साइ बाबा अस्पताल आगरा गई थी। 25 मार्च को वह चोटपुर कालोनी स्थित अपने घर लौटी तो उसकी 16 वर्षीय बेटी अस्वस्थ मिली। उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि उसके किराएदार शैलेश पुत्र थान सिंह उम्र 31 साल ने 23 मार्च की रात को उसके साथ बलात्कार किया। अभियुक्त शैलेश ने उसकी बहन के साथ उसे अपने कमरे में बुलाया, और कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। दोनों बहनों ने कोल्ड ड्रिंक पी। पीड़िता को और कोल्ड ड्रिंक दी गई। जिसे उसने पी लिया। उसके बाद उसे नींद आ गई। अभियुक्त ने उसके कपड़े उतार दिए और उसके साथ गलत काम किया। जब पीड़िता सोकर उठी तो उसके पेट में दर्द हुआ तथा उसके गुप्तांग से खून आ रहा था। उन्होंने बताया की डाक्टरी रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है।

(Udaipur Kiran) / सुरेश चौधरी

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