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घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल पर 14 हजार जुर्माना,एसडीएम कोर्ट हरोली ने सुनाया फैसला

ऊना, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । कॉमर्शियल सिलेंडर के स्थान पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने पर एसडीएम कोर्ट हरोली ने कड़ा संज्ञान लिया है। जिस पर सोमवार को अदालत ने इन होटलो, ढाबो और दुकानदारों को 14 हजार रुपए जुर्माना लगाया है और चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा कार्य ना किया जाए। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग को भविष्य में भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

मिली जानकारी मुताबिक खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने 25 जून 2025 को औद्योगिक क्षेत्र बाथू, बाथड़ी और टाहलीवाल में दबिश देकर विभिन्न दुकानों, होटलों और ढाबों का निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम ने 8 दुकानदारों को प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग के चलते मौका पर ही चालान करके जुर्माना किया था। जबकि दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग करने पर सात गैस सिलेंडर जब्त भी किए थे और आगामी कार्रवाई के लिए माननीय अदालत के पास भेजे गए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम हरोली विशाल शर्मा की अदालत ने इन्हें 14 हजार रुपए जुर्माने के निर्देश जारी किए हैं।

एसडीएम विशाल शर्मा ने बताया कि कॉमर्शियल सिलेंडर के स्थान पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करने का मामला खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से उनके पास आया था, जिस पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्य की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने को कहा। उन्होंने दुकानदारों और ढाबा व होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी दुकानदारी ना चलाएं। विभाग द्वारा जो नियम तय किए गए हैं उनकी अच्छे से पालना करें।

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(Udaipur Kiran) / विकास कौंडल

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