श्रीनगर, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मौजूदा दिशानिर्देशों में निर्धारित योग्यता बार के कारण अप्रैल और अक्टूबर 2025 के बीच जम्मू और कश्मीर में विवाह सहायता योजना के तहत कम से कम 113 आवेदकों को वित्तीय सहायता से वंचित कर दिया गया था।
समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री ने एक लिखित जवाब में कहा कि ये लाभार्थी सहायता के लिए अयोग्य पाए गए क्योंकि वे निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करते थे।
हालाँकि सरकार अब योग्यता मानदंडों में ढील देने के लिए आगे बढ़ी है। कक्षा 8वीं पास की न्यूनतम योग्यता में 31 मार्च, 2028 तक छूट दी गई है जिससे अधिक आवेदक योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। परिवर्तन 1 अप्रैल, 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा l
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(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता