
फिरोजाबाद, 30 सितंबर (Udaipur Kiran News) । न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना दक्षिण क्षेत्र से 1 जून 2024 को विजय बघेल पुत्र पंचम बघेल एक किशोरी को बहला फुसला कर भगाकर ले गया था। एक मकान के बेसमेंट में उसने किशोरी के साथ कई बार रेप किया। दूसरे दिन किशोरी किसी प्रकार घर पहुंची। उसने अपनी मां को आप बीती बताई। मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजय बघेल को नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
