
फिरोजाबाद, 17 सितंबर (Udaipur Kiran News) । न्यायालय ने बुधवार मिल गैर इरादान हत्या के एक दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना जसराना के गांव पलिया कला में 03 जुलाई 2016 को ओमवीर सिंह व उसका भाई रामनरेश तथा चाचा रामेश्वर पैसे लेने गए थे। ओमवीर व उसके चाचा रामेश्वर पेशाब करने चले गये तभी रामब्रेश, अनिल यादव व भीषमपाल डण्डा लेकर आये तथा उन्होंने गाली गलौज करते हुए चारपाई पर बैठे रामनरेश को जान से मारने की नीयत से डण्डा मारा तथा भीषमपाल व अनिल यादव ने लात घूंसों से मारा। जिससे रामनरेश को गंभीर चोट आई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रामनरेश का हमलावरों से एक वर्ष पूर्व से खरबूजा तोड़ने को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक के भाई ओमवीर सिंह ने थाने में रामब्रेश, अनिल यादव व भीषमपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद उपेंद्र उर्फ रामब्रेश पुत्र भीकम पाल सिंह निवासी पलिया जसराना के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अरवेश शुक्ला ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उपेंद्र उर्फ रामब्रेश को गैर इरादान हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
