Uttrakhand

बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कठोर कैद

कोर्ट का आदेश

हरिद्वार, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज एफटीएस कोर्ट चंद्रमणि राय ने युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएस कोर्ट ने युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 20 जून 2022 को कनखल क्षेत्र में एक सात वर्षीय बच्ची से दोषी कामुक छेड़छाड़, अश्लील हरकत कर रहा था। बच्ची के शोर मचाने पर पड़ोसी इकट्ठा हुए तो मौके से युवक फरार हो गया था। पूछताछ करने पर पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को सारी आपबीती बताई थी, जिसमें युवक पर कई दिनों से बच्ची को बहला फुसलाकर अश्लील हरकत कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। किसी को बताने पर आरोपित युवक ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी।

पीड़ित बच्ची के पिता ने आरोपित सगीर अहमद पुत्र शकूर अहमद निवासी ग्राम कटार पुर थाना पथरी के विरुद्ध संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।

विशेष कोर्ट ने युवक को 10 वर्ष कठोर कैद व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को पहुँचे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आघात को देखते हुए एक लाख रूपये मुआवजा राशि एक माह की अवधि में प्रदान किए जाने का आदेश दिया है।

(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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