हाथरस, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दाेषी को कड़ी सजा सुनाई है। गुड्डू को विभिन्न धाराओं में कुल 10 साल की कैद और 18,500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
घटना 5 सितंबर 2020 की है। पीड़िता अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। आरोपित गुड्डू, जो आदर्श नगर थाना सादाबाद का निवासी है। पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आयु प्रमाण पत्र के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ीं। जांच में आरोप सिद्ध होने पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने 14 दिनों के अंदर जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। धारा 363 के तहत 3 साल की कैद और 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत 5 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 323 के तहत 1 साल की कैद और 500 रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने पैरवी की।
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(Udaipur Kiran) / मदन मोहन राना
