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सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदने के मामले में पूर्व मंत्री सहित 10 आरोपित दोषी करार

फाइल फोटो सिविल कोर्ट

रांची, 29 अगस्त( हि.स.)। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 आरोपियों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) का उल्लंघन कर जमीन खरीद-बिक्री मामले में दोषी करार दिया गया है। दोषी करार दिए गए सभी आरोपियों को 30 अगस्त, शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। सभी को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।

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सीबीआई की विशेष अदालत ने सीएनटी एक्ट के 15 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुना दिया है। इसमें पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन भूमि अभिलेख उप समाहर्ता (एलआरडीसी) कार्तिक कुमार प्रभात, राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मनीलाल महतो, परशुराम केरकेट्टा एवं ब्रजेश्वर महतो समेत 10 आरोपितों को दोषी करार दिया गया है, जबकि मामले के एक अन्य आरोपित राजस्व कर्मचारी गोवर्धन बैठा को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी दर दिया है। दोषी पाए जाने के सभी को न्यायिक हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया है।

दरअसल, इस मामले में कुल 11 आरोपित हैं, जिनमें से एनोस एक्का पर मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री करने का आरोप है। इसमें तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात ने मदद की थी।

अदालत से बरी हुए राजस्व कर्मचारी गोवर्धन बैठा के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बताया कि अदालत ने उन्हें मामले में निर्दोष पाया और बरी कर दिया।

सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख 29 अगस्त निर्धारित की थी। सीबीआई की ओर से वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने अदालत के समक्ष 18 गवाहों को प्रस्तुत किया था।

एनोस एक्का ने पत्नी मेनन एक्का के नाम से हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़ से अधिक, रांची के नेवरी में 4 एकड़ से अधिक, चुटिया के सिरम मौजा स्टेशन रोड में 9 डिसमिल जमीन खरीदी थी। सभी जमीन की खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच की गई थी।

उल्लेखनीय है कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने 4 अगस्त 2010 को एनोस एक्का सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए दिसंबर 2012 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया था। मामले में एनोस एक्का सहित अन्य आरोपितों पर 5 नवंबर 2019 को आरोप तय किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने सबूत प्रस्तुत किया था।

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body{font-family:Arial,sans-serif;font-size:10pt;}.cf0{font-family:Nirmala UI,sans-serif;font-size:11pt;}झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 आरोपियों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद-बिक्री मामले में दोषी करार दिया गया है। दोषी करार दिए गए सभी आरोपियों को 30 अगस्त, शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। सभी को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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