Assam

बलात्कार के मामले में युवक को 25 साल की सश्रम कारावास

धेमाजी (असम), 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । धेमाजी जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक बलात्कार के मामले में आरोपित व्यक्ति को 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

धेमाजी के कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है, जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या

की घटना से पूरेदेश में आक्रोश है। गुरुवार को जिला न्यायाधीश कौशिक हजारिका ने वर्ष 2017 में धेमाजी पुलिस स्टेशन में बलात्कार के मामले में दर्ज एक केस में फैसला सुनाया।काेर्ट ने इस मामले में आरोपित भाईजान मरांग उर्फ श्रीमंत को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी नहीं लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजू फोगला ने पैरवी की।

(Udaipur Kiran) / अरविन्द राय सक्सेना

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