
जयपुर, 1 नवंबर (Udaipur Kiran) । जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मतपत्रों की पुन: गणना से जुडे मामले में पेपर पब्लिकेशन के जरिए नोटिस तामील होने पर सांसद राव राजेन्द्र सिंह के वकील शनिवार को हाईकोर्ट पहुंचे। अधिवक्ता हेमंत सिंह शेखावत की ओर से मामले में पक्षकार बनाए गए सांसद राव राजेन्द्र सिंह का वकालतनामा पेश किया गया। हाईकोर्ट की एकलपीठ कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपडा की इस चुनाव याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई करेगी।
पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया था कि मामले में सांसद राव राजेन्द्र सिंह को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नोटिस की उन पर तामील नहीं हुई। इस पर अदालत ने पेपर पब्लिकेशन के जरिए सांसद पर नोटिस तामील कराने को कहा था। इसके बाद इस संबंध में समाचार पत्र में नोटिस की सूचना जारी की गई थी।
याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता को 1615 मतों से पराजित बताया गया था। जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन की नोटशीट में 2738 बैलेट खारिज होने बताया गया। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत दी गई, लेकिन उन्होंने 1225 बैलट ही खारिज बताकर पुन: मतगणना से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन विभाग को खारिज मतपत्र प्रत्याशी को दिलाने होते हैं, लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ता को खारिज मतपत्र नहीं दिखाए। ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या से कम होने के कारण मतों की पुन: गणना के निर्देश दिए जाए।
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(Udaipur Kiran)