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हत्या के तीन आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी

फ़ाइल फ़ोटो कोर्ट

रांची, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को हत्या के आरोप में ट्रायल फेस कर रहा तीन आरोपितों रोपणा उरांव, रवि साहू एवं देवनारायण उरांव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। रोपणा उरांव हत्याकांड के बाद से ही जेल में है। वह करीब छह साल तक जेल में रहा।

दो आरोपित जमानत पर बाहर थे। हत्या की घटना का अंजाम जुलाई 2018 में दिया गया था। तीनों पर चान्हो निवासी मुन्ना उरांव की हत्या करने का आरोप था। घटना को लेकर मृतक की पत्नी ने चान्हो थाना में प्राथमिकी(कांड संख्या 8/2018) दर्ज कराई थी। लेकिन गवाही के दौरान कई कोशिशों के बावजूद वह गवाही देने अदालत नहीं पहुंची।

जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी घटना के कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर कहीं और जाकर रह रही है, जिसे पुलिस खोज नहीं सकी। सूचक की गवाही नहीं हो पाने के कारण आरोपितों को लाभ मिला।

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / शारदा वन्दना

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