RAJASTHAN

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि प्रदेश में 52 हजार कुत्तों की हुई नसबंदी

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जयपुर, 3 नवंबर (Udaipur Kiran) । आवारा कुत्तों के आमजन पर हमला करने से जुडे मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में अदालती निर्देश के पालन में प्रदेश के मुख्य सचिव अदालत में पेश हुए। वहीं राज्य सरकार की ओर से हलफनामा पेश कर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई। जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर ले लिया।

नगर निगम ग्रेटर के उपायुक्त मुकुट सिंह की ओर से पेश इस हलफनामे में बताया कि गत 11 अगस्त के बाद प्रदेश के 312 शहरी स्थानीय निकायों में बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और कृमिनाशक अभियान चलाया। इसमें 52,230 कुत्तों की नसबंदी की गई और 5980 का टीकाकरण किया। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर 1830 कुत्तों का कृमिनाशक उपचार किया गया। राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2025 व 22 अगस्त 2025 के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से मामले में उचित कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 27 अगस्त 2025 को एक परिपत्र भी जारी किया गया है। जिसमें नगर निकायों को खुराक स्थलों की पहचान करने, नसबंदी केन्द्र स्थापित करने, कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित टीमों की तैनाती, मान्यता प्राप्त एनजीओ की भागीदारी व शेल्टर होम्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सहित अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शपथ पत्रों को रिकार्ड लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

एएजी शर्मा ने बताया कि ग्रेटर जयपुर व जयपुर हेरिटेज नगर निगमों ने नसबंदी केंद्र, भोजन क्षेत्र और सीसीटीवी वाले शेल्टर हाउस स्थापित किए हैं। वहीं जोधपुर नगर निगम ने सूरसागर क्षेत्र में 850 कुत्तों की क्षमता वाला शेल्टर हाउस स्थापित किया है, जहां पशु चिकित्सा सुविधाएं निरंतर उपलब्ध हैं। उदयपुर नगर निगम ने भी एनिमल एड चेरिटेबल ट्रस्ट के साथ समझौता कर जीआईएस आधारित जनगणना व नसबंदी कार्यक्रम को लागू किया। वहीं शिकायत दर्ज कराने के लिए भी हेल्पलाइन नंबर आरंभ किया गया है।

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(Udaipur Kiran)