Madhya Pradesh

नपाध्यक्ष ने काम करने के लिये मांगी अनुमति, उच्च न्यायालय ने की नामंजूर

नपाध्यक्ष ने काम करने के लिये मांगी अनुमति, उच्च न्यायालय ने की नामंजूर

श्योपुर, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्‍य प्रदेश के श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणू गर्ग के अध्यक्ष पद को लेकर न्यायालय द्वारा लगाई गई पुर्नविचार याचिका को शुक्रवार को भी खारिज कर दिया गया है। अब उच्च न्यायालय ने अंतिम सुनवाई के लिये आगामी 3 दिसम्बर की तिथि निर्धारित की गई है।

मालूम हो कि, श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणू गर्ग के अध्यक्ष पद के अधिकारों पर उच्च न्यायालय ग्वालियर ने विराम लगा दिया था, इसके बाद से ही नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उच्चतम न्यायालय में भी याचिका पेश की गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एकलपीठ ग्वालियर के निर्णय के बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। नपाध्यक्ष ने उच्च न्यायालय ग्वालियर में सीआर (सिविल रिविजन) पुर्नविचार याचिका पेश करते हुए अध्यक्ष पद पर कार्य करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन गुरूवार 13 नवंबर को उच्च न्यायालय ने नपाध्यक्ष की सीआर को भी नामंजूर कर दिया है और अंतिम सुनवाई के लिये आगामी 3 दिसम्बर 2025 की तिथि निर्धारित की है।

हिन्‍दुस्‍थान समाचार/मोहनदत्‍त शर्मा

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(Udaipur Kiran) / राजू विश्वकर्मा