मंडी, 01 नवंबर (Udaipur Kiran) । राज्य सरकार के दिशा निर्देश में करसोग स्वास्थ्य खंड में तंबाकू नियंत्रण के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियमित करने के उद्देश्य से तंबाकू विक्रेता लाइसेंसिंग प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यह प्रक्रिया ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायत के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर करसोग डॉ. गोपाल चौहान ने बताया कि प्रदेश का पहला तंबाकू विक्रेता लाइसेंस करसोग ब्लॉक में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत भंथल में मैसर्ज लता जनरल स्टोर भंथल के नाम से यह पहला लाइसेंस जारी हुआ है, जो इस दिशा में प्रदेश स्तर पर एक नई पहल है।
उन्होंने बताया कि ब्लॉक क्षेत्र में लगभग 467 तंबाकू विक्रेताओं की पहचान की गई है। यह जानकारी आशा वर्करों के माध्यम से एकत्र की गई है, यह आंकड़ा इससे अधिक भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही तंबाकू उत्पादों व सिगरेट आदि की बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि लाइसेंस केवल उन्हीं दुकानदारों या विक्रेताओं को जारी किया जाएगा, जिनकी दुकान किसी भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान से 100 गज से अधिक दूरी पर स्थित होगी। इच्छुक विक्रेता निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र की विभागीय जांच के उपरांत ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। डॉ. चौहान ने कहा कि बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा