
बीकानेर, 7 नवंबर (Udaipur Kiran) । बीकानेर रेल मंडल फाटकों पर संरक्षित रेल संचालन अलर्ट मोड़ पर है। इस सम्बंध में बीकानेर रेल मंडल द्वारा समय-समय पर रेल उपभोक्ताओं, आमजन को समपार फाटक पार करने एवं संरक्षा से सम्बन्धित नियमों की काउंसलिंग की जा रही है।
रेल उपभोक्ताओं एवं आमजन को बताया जाता है कि समपार फाटक बंद होने पर अवैध रूप से फाटक पार नहीं करें अर्थात फाटक के बैरियर के नीचे से स्वयँ या वाहन नहीं ले जाएँ। जब रेलगाड़ी पूर्ण रूप से फाटक पार हो जाये, तब गेटमेन द्वारा समपार फाटक खोलने पर ही रेल उपभोक्ताओं एवं आमजन को फाटक पार करना चाहिए।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, बीकानेर भूपेश यादव के अनुसार इसके साथ ही रेलवे फाटक पर सामान्य नियमों एवं कानूनी नियमों (रेल अधिनियम एक्ट 1989) का उल्लेख होता है। इसके अंतर्गत अवैध रूप से फाटक पार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। फाटक पार करने वाले उपभोक्ताओं एवं आमजन को इनका पालन करना चाहिए।
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(Udaipur Kiran) / राजीव