Madhya Pradesh

श्योपुर: लूट करने वाले आरोपी को तीन साल की जेल

अदालत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ग्वालियर, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) । श्योपुर शहर के पटेल चौक पर दुकान में घुसकर लूट की कोशिश करने वाले आरोपी को श्योपुर विशेष न्यायालय ने गुरुवार को तीन साल के सश्रम कारावास और तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

घटनाक्रम के अनुसार गत 8 दिसंबर 2022 को पटेल चौक पर फरियादी महिला अपने किराना स्टोर में काम कर रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति लोहे की रॉड लेकर दुकान में घुस आया और डराकर गल्ले से रुपये लूटने लगा। महिला ने विरोध किया और शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी। पुलिस ने आरोपी की पहचान अनवर उर्फ पटरी पुत्र जफर अली के रूप में की, जो ग्राम गिरधरपुर, थाना मानपुर का निवासी होकर वर्तमान में श्योपुर में पीली कोठी के पीछे निवास कर रहा था। आरोपी के विरूद्ध मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। विचार के बाद न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव द्वारा की गई है।

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा