कानपुर, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कल्याणपुर थाने की पुलिस अच्छी पैरवी की वजह से 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुए मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 कानपुर नगर ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपित को 4 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजय ढुल ने बताया कि कल्याणपुर थाने में वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत तरीकुल मुल्ला के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजक पंकज त्रिपाठी, कोर्ट मोहर्रिर स्वदेश प्रेम और पैरोकार सिपाही कन्हैया सिंह ने सजा दिलाने में कामयाब हुए।
इस मामले में आरोपित तरीकुल मुल्ला पर दोष सिद्ध हो गया। जिसके बाद न्यायालय ने गुरुवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 वर्ष छह माह की सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल / आकाश कुमार राय