-पुनर्मूल्यांकन कर परिणाम घोषित कर नियुक्ति का निर्देश
प्रयागराज, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की प्रवक्ता अंग्रेजी भर्ती परीक्षा 2013 की जारी संशोधित उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया है और उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कर परिणाम घोषित कर नियुक्ति का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि यदि याची चयनित होता है तो उसकी नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने साफ किया पुनर्मूल्यांकन के बाद घोषित परिणाम में चयन सूची में न आने वाले पहले से नियुक्त अध्यापकों को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। यह कार्यवाही पूरी करने के लिए कोर्ट ने तीन माह का चयन बोर्ड को समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने अजय कुमार शुक्ला की याचिका पर दिया है। याची ने माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा बोर्ड की अंग्रेजी प्रवक्ता-2013 भर्ती में आवेदन किया था। 22 फरवरी 2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में याची ने भाग लिया था। परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से जारी उत्तर कुंजी के खिलाफ कुछ आपत्तियां दर्ज की गईं। इसके बाद चयन बोर्ड ने 20 मई 2015 को एक संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद चयन बोर्ड ने 20 अप्रैल 2016 को दूसरी संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की। संशोधित उत्तर कुंजी से याची पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके विरोध में उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
दलील दी गई कि चयन बोर्ड ने यांत्रिक तरीके से कुछ उम्मीदवारों की आपत्तियों पर संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी है। अनंतिम उत्तर कुंजी में दिए गए प्रश्न संख्या 36, 59, 81 और 107 के उत्तर सही थे। चयन बोर्ड ने उत्तर कुंजी को संशोधित करते समय उन्हें गलत तरीके से बदल दिया है। प्रश्न संख्या 1, 23, 28, 30, 36, 46, 48, 67 और 117 के सही उत्तर प्रश्न पत्र में थे, इसके बाद भी इन्हें “एफ“ के रूप में चिह्नित किया और इन प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक दिए गए।
कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रवक्ता (अंग्रेजी) के पदों पर नियुक्तियों के लिए चयन करने के लिए 04 जनवरी 2013 की अधिसूचना के क्रम में प्रकाशित संशोधित उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया।
(Udaipur Kiran) /आर.एन
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / आकाश कुमार राय