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शैल यामहा के चेक बाउंस में मामले में एक साल की सजा और 15 लाख भुगतान करने का आदेश

कोर्ट की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । रांची प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने गुरुवार को हरमू रोड स्थित शैल यामहा 10 लाख चेक बाउंस मामले में आरोपित लक्ष्मण महतो को एक साल की सजा और 15 लाख भुगतान करने का आदेश दिया है।

शैल यामहा की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने पैरवी की। शैल यामहा के संचालक सुधीर कुमार साहू ने खूंटी स्थित सब डीलर लक्ष्मण महतो पर वर्ष 2018 में चेक बाउंस का केस किया था। उस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उन्हें 22 मार्च 24 को लक्ष्मण महतो को एक साल की सजा और 15 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। लक्ष्मण महतो ने उस सजा को चुनौती देते हुए प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायायुक्त अदालत ने दंडाधिकारी की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने आरोपित को सरेंडर कर 15 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे / शारदा वन्दना

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