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एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में पीएसओ पिता को जमानत नहीं, बेटे को राहत

प्रोटेस्ट पिटिशन की सुनवाई का रास्ता साफ

जयपुर, 4 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ रहे राजकुमार यादव सहित पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं अदालत ने पीएसओ के बेटे भरत यादव सहित नौ आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश 14 आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने पेपर लीक गैंग के सदस्य विजय कुमार डामोर, पेपर हल करने वाले प्रवीण कुमार, सत्येन्द्र यादव, ट्रेनी एसआई समेता कुमारी और राजकुमार यादव की जमानत याचिका को खारिज किया है। वहीं अदालत ने आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा के रिश्तेदार राहुल कटारा, दलाल रविन्द्र सिंह, असफल अभ्यर्थी नेहा, नैतिक, ऋद्धि, भरत और डमी कैंडिटेड्स अशोक सिंह व राधिका को जमानत दी है। गौरतलब है कि एसओजी ने मामले में अपने बेटे भरत यादव के लिए पेपर खरीदने के आरोप में राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया था। उसका बेटा भरत भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हो गया था, लेकिन इसके बाद हुई दक्षता परीक्षा में वह फेल हो गया था।

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि उन्हें प्रकरण में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं प्रकरण की ट्रायल पूरी होने लंबा समय लगने की संभावना है और वे लंबी अवधि से जेल में बंद हैं। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि आरोपियों ने एक गैंग की तरह काम करते हुए भर्ती के प्रश्न पत्र को लीक किया है और उसकी पवित्रता को भंग किया है। अभियोजन पक्ष के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कुछ आरोपियों को राहत देते हुए अन्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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(Udaipur Kiran)