
भोपाल, 17 नवम्बर (Udaipur Kiran) । भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और मतदाता–हितैषी बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि Enumeration Phase के दौरान किसी भी मतदाता को अनावश्यक कागज़ी प्रक्रिया या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़े। इसी उद्देश्य से आयोग ने निम्नलिखित नियम अनिवार्य रूप से लागू किए हैं:
1. Enumeration Phase में किसी भी मतदाता से कोई भी दस्तावेज़ (जैसे जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण, पहचान पत्र आदि) नहीं लिया जाएगा। बीएलओ का कार्य केवल घर–घर जाकर भौतिक उपस्थिति की पुष्टि करना और उपलब्ध जानकारी को फॉर्म में दर्ज करना है।
2. ईआरओ द्वारा दस्तावेज़ केवल तभी माँगे जाएंगे जब Draft Roll प्रकाशित होने के बाद किसी मतदाता की उपलब्ध जानकारी, Declaration या Enumeration Form या डेटाबेस से मेल न खाती हो।
3. जिन मतदाताओं या उनके माता–पिता का नाम राज्य की अंतिम Intensive Revision सूची (2003 या उससे पहले) में दर्ज है, ऐसे सभी मतदाताओं को ‘Pre-validated’ पूर्व-सत्यापित माना गया है। ऐसे मतदाताओं से BLO द्वारा किसी भी प्रकार के प्रमाण–पत्र या दस्तावेज़ की माँग नहीं की जाएगी। BLO केवल वर्तमान निवास की पुष्टि करेगा। आयोग का उद्देश्य नागरिकों को सरलीकृत, सुगम और भरोसेमंद प्रक्रिया उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता दस्तावेज़ों की कमी, भ्रम या अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
हरदा जिले के ग्राम खरतलाय के बीएलओ ने 100% पूरा किया कार्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इस दौरान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण, फॉर्म का डिजिटलाइजेशन सहित अन्य कार्य कर रहे हैं। इस बीच हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा क्षेत्र 134 के मतदान केंद्र क्रमांक 68 ग्राम खरतलाय के बीएलओ हंस कुमार दिलारे ग्राम रोजगार सहायक द्वारा समस्त कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। हरदा जिले के बीएलओ की इस उपलब्धि पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने प्रशंसा करते हुए बधाई दी है।
(Udaipur Kiran) तोमर