

मुरैना, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा तहसील क्षेत्रान्तर्गत छैरा गांव में पांच वर्ष पूर्व हुये बहुचर्चित शराब कांड के सभी 14 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास सहित अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
सोमवार को यह फैसला जिले की जौरा तहसील के सिविल न्यायालय में पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह रघुवंशी के न्यायालय से हुआ है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील जौरा प्रवीण सिंह सिकरवार, लोकेंद्र शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार 17 नवंबर 2025 को न्यायालय से हुए फैसले के अनुसार फरियादी रामकुमार पुत्र कप्तान सिंह 45 साल निवासी मानपुर थाना बागचीनी ने जेएएच अस्पताल की आईसीयू में भर्ती होकर रिपोर्ट लिखाई कि मैं मानपुर का रहने वाला हूं तथा खेती-बाड़ी का काम करता हूं मेरे गांव में पप्पू पंडित कला पंडित रामवीर तेली प्रदीप तेली गिर्राज किरार व राजू किरार शराब बेचते हैं इनकी अवैध शराब की सप्लाई मुकेश किरार निवासी छै रा तथा गांव के अन्य लोग सप्लाई करते हैं, 10 जनवरी 2021 को भी मुकेश किरार ने पप्पू पंडित कला पंडित रामवीर तेली प्रदीप तेली गिर्राज किरार व राजू किरार को अवैध शराब की सप्लाई की थी इस अवैध शराब का क्वार्टर बाजार में बेचने वाली शराब के क्वार्टर से 50 कम कीमत का था, इसीलिए हम सभी गांव के लोग शराब खरीद कर पीते हैं।
10 जनवरी 2021 को मैंने तथा गांव के और भी कई लोगों ने इन लोगों से अवैध शराब खरीद कर पी थी मैं शराब पीकर खाना खाकर सो गया। सुबह दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी मुझे पता चला कि जिस तरह से मेरी तबीयत खराब है इस तरह गांव के अन्य जिन जिन लोगों ने शराब पी थी उन सभी की भी तबीयत खराब है 10 जनवरी एवं 11 जनवरी 2025 की मध्य रात्रि से गांव के केदार जाटव की अवैध शराब पीने से मौत हो गई उसके परिवार जिन्होंने इसकी सामान्य मृत्यु समझ कर अंतिम संस्कार भी कर दिया जबकि केदार जाटव ने भी 10 जनवरी 2021 को उन्हीं लोगों के साथ शराब खरीद कर पी थी उसके बाद 11 जनवरी 2021 को गांव के ध्रुव किरार धर्मेंद्र किरार दिलीप शाक्य रामकुमार किरार सरनाम सिंह किरार की भी उक्त शराब पीने से मृत्यु हो गई, उसके बाद मेरे परिजन घबराकर मुझे इलाज हेतु बड़े अस्पताल ग्वालियर ले गए जहां वर्तमान में मेरा इलाज चल रहा है हम सभी लोगों की तबीयत पप्पू पंडित कल पंडित रामवीर तेली प्रदीप तेली गिर्राज किरार राजू किरार मुकेश किरार व अन्य लोगों द्वारा बेची गई अवैध जहरीली शराब पीने से हुई तथा कई लोग अवैध जहरीली शराब पीने से अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट करता हूं कारवाई की जावे फरियादी रामकुमार पुत्र कप्तान सिंह की रिपोर्ट पर से थाना बाग चीनी में अपरांत क्रमांक 12 ऑब्लिक 21 धारा 304 34 एवं 34 49 आबकारी एक्ट के तहत आरोपी मुकेश राहुल खुशीलाल गिरिराज प्रदीप राठौर बृजमोहन मनमोहन उर्फ कला सुरेंद्र रामवीर अंतराम दिनेश करतार मनजीत सतीश द्वारा अवैध रूप से जहरीली शराब बनाकर बेचना आवाज शराब पर फर्जी होलोग्राम वह स्टिकर आज लगाकर बेचना पाया गया जिस कारण अभियुक्त गण पर धारा 420 465 470 471 473 का इजाफा विवेचना के दौरान किया गया।
प्रकरण में आरोपी राजू उर्फ गिर्राज उर्फ गजराज किरार की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर उसका चालान बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ प्रवीण सिंह सिकरवार के तर्कों को स्वीकार करते हुए जहरीली शराब बेचकर 24 लोगों की मृत्यु करने वाले सभी 14 आरोपी गणों को 10-10 वर्ष का कठोर करवा व अर्थ दंड की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
प्रकरण में आरोपीगण मुकेश राहुल गिर्राज उर्फ गजराज प्रदीप राठौर बृजमोहन सुरेंद्र अंतराम दिनेश करतार मांझी सतीश को धारा 420 में 3 साल की सजा व 1000 जुर्माना धारा 465 में 2 साल की सजा 500 का जुर्माना धारा 468 में 3 साल की सजा एवं 1000 जुर्माना धारा 304 में प्रत्येक काउंट मैं 10-10 वर्ष की सजा एवं दो 2000 हजार जुर्माना आबकारी अधिनियम में दो वर्ष की सजा तथा 25000 जुर्माना धारा 49 में तीन-तीन वर्ष की सजा वह 1000 का जुर्माना धारा 49 भाग 3 में 10 10 वर्ष की सजा एवं दो 2000 जुर्माना बाद कठोर कारावास की सजा सुनाई है इसी प्रकार आरोपी गणों को धारा 304 के 24 शीर्ष में 10 10 वर्ष की सजा धारा 49 भाग 3 के 24 शीर्ष में 10 वर्ष 10 वर्ष की सजा हुआ 132000 जमाने से दंडित किया गया है आरोपियन मनमोहन खुशी लाल रामवीर को धारा 420 में 3 साल की सजावट 1000 जुर्माना धारा 465 में 2 साल की सजा 500 का जुर्माना धारा 458 में 3 साल की सजा 3000 जुर्माना धारा 471 में 5 साल वह 1500 जुर्माना धारा 473 में 3 साल सजा 1000 जुर्माना धारा 304 में प्रत्येक काउंट मैं 10 10 वर्ष की सजा एवं दो 2000 जुर्माना धारा 308 एवं धारा 120 भी तीन वर्ष तीन वर्ष की सजा एवं 1000 का जुर्माना 49 भाग 3 में 10 10 वर्ष की सजा वह दो ₹2000 जुर्माना एवं कठोर कारावास इसी प्रकार आरोपी गणों को धारा 304 के 24 शीर्ष में 10 10 वर्ष की सजा तथा 107000 जमाने से दंडित किया गया है पूरे मामले में जिला अभियोजन अधिकारी रोशन लाल का विशेष मार्गदर्शन तथा आरक्षक धर्मवीर राजावत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
इन लोगों की हुई थी जहरीली शराब पीने से मौत-
शराब कांड में जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी उनमें पंजाब, सरनाम सिंह, अमर सिंह, जितेंद्र, राजकुमार, धु्रव सिंह, दिलीप, धर्मेंद्र, मुकुंद सिंह, विकास, जितेंद्र किरार, जीवाराम, दीपेश, कमलकिशोर, जीतू उर्फ जितेंद्र, रामनिवास प्रसादी, ब्रजकुमार, केदार जाटव, दिलीप शाक्य, धर्मेंद्र किरार की मृत्यु हुई थी वहीं आठ लोगों की जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी भी चली गई थी जिनमें से आरोपी रामवीर राठौर भी शामिल है जिसको आज सजा सुनाई गई है उसकी भी आंखों की रोशनी चली गई थी।
कलेक्टर, एसपी व एसडीओपी को हटाया गया था –
शराब कांड में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक खेल भी खेला गया राजनेताओं ने अपने आप को पाक साफ रखने के उद्देश्य तत्कालीन कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, जौरा एसडीओपी सुजीत सिंह भदोरिया सहित अन्य कई पुलिस कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाते हुए यहां से स्थानांतरित कर दिया गया था जबकि उनका दोष कहीं से कहीं तक नहीं था।
शराबकाण्ड का फैसला सुनाने आई भारी भीड़ –
शराब कांड के आरोपी गणों के फैसले को सुनने के लिए उनके परिजनों सहित सैकड़ों लोगों की भीड़ न्यायालय की बाहर देखी गई आरोपी गणों के परिजनों को यह उम्मीद थी कि कुछ लोग तो बरी हो जाएंगे, लेकिन जब माननीय न्यायालय का फैसला आया तो सभी मायूस हो गए जब फैसले के बाद जब सभी आरोपी गणों को पुलिस वैन में जेल ले जाया जा रहा था उन्हें देखते ही आरोपी गणों के परिजन बच्चे महिलाएं बिलख बिलखकर रोने लगे पूरा माहौल एकदम गमगीन सा हो गया।
मुरैना पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ का कहना है कि शराबकाण्ड में आये फैसले के बाद पुलिस के विवेचक अधिकारी को प्रशंसा के साथ पुरुस्कृत किया जायेगा। बड़े घटनाक्रम की सही विवेचना कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर आरोपियों को विद्वान न्यायाधीश द्वारा दण्डित किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/उपेंद्र गौतम
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(Udaipur Kiran) / राजू विश्वकर्मा