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एमसीडी 31 दिसंबर तक गाजीपुर बूचड़खाने में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए : एनजीटी

एनजीटी

नई दिल्ली, 04 नवंबर (Udaipur Kiran) । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम को 31 दिसंबर तक गाजीपुर बूचड़खाने में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का निर्देश दिया है। एनजीटी चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया कि उसके आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 15 जनवरी, 2026 तक दाखिल की जाए। एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया कि वो दिल्ली नगर निगम की अनुपालन रिपोर्ट को वेरिफाई कर 31 जनवरी 2026 तक रिपोर्ट दाखिल करें।

सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कहा कि गाजीपुर बूचड़खाने में कचरा निस्तारण संयंत्र लगाने का ठेका मेसर्स फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स कंपनी लिमिटेड को दे दिया गया है। संयंत्र लगाने का काम चल रहा है। दरअसल मई 2022 में एनजीटी ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर गाजीपुर के बूचड़खाने को बंद करने का आदेश दिया था। एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया था कि वो कचरे के निस्तारण, भूजल में लैंडफिल साईट से रिस रहा प्रदूषण और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कदम उठाए।

एनजीटी ने इस साल जून में दिल्ली नगर निगम को इस आधार पर गाजीपूर बूचड़खाने में काम शुरु करने की अनुमति दी थी कि वो एक कचरा निस्तारण प्लांट स्थापित करेगा, जो गोबर और पशुओं के कचरे का ट्रीटमेंट करेगा। एनजीटी के इसी आदेश के अनुपालन के लिए याचिका दायर की गई थी। 2024 में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने गाजीपुर बूचड़खाने में कचरा निस्तारण प्लांट नहीं लगाने पर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम