Haryana

हरियाणा में मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी व जुआ अब संगीन अपराध

सरकार ने लागू किया हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम

चंडीगढ़, 22 मई (Udaipur Kiran) । हरियाणा में अब मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी, स्पाट फिक्सिंग तथा जुआ काे संगीन अपराध माना जाएगा। आरोपितों को सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर रैंक का अधिकारी बगैर काेर्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। बार-बार अपराध करने पर सजा भी बढ़ती जाएगी। इस संबंध मे सरकार ने हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम लागू कर दिया है। इस संबंध में बुधवार कर रात यह अधिनियम लागू करने के आदेश जारी किया गया है।

नए कानून में सट्टेबाजी के मामलों की अलग-अलग श्रेणी परिभाषित की गई है। पहली बार अपराध करने पर सामान्य सजा और जुर्माना होगा। दूसरी बार या इसे अधिक बार वही अपराध करने के मामलों में सजा बढ़ेगी। अधिकतम सात साल तक की सजा इस तरह के मामलों में हो सकेगी। पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए कानून में सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी ही इस तरह के मामलों की जांच कर सकेंगे।

प्रावधान के अनुसार कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी सट्टेबाजी की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर या इस रैंक से ऊपर के अधिकारी को किसी स्थान पर प्रवेश करने या सट्टेबाजी में शामिल लोगों की तलाशी लेने के लिए अधिकृत कर सकेंगे। पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेंगे। मौके से नकदी व अन्य सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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