Madhya Pradesh

मेला दिखाने के बहाने 9वीं की छात्रा से की ज्यादती, आरोपित को आजीवन कारावास

10 माह पुराने अपराध में पुलिस की सटीक विवेचना कोर्ट ने सजा सुनाई

शिवपुरी, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) । ग्वालियर मेला घुमाने के बहाने 21 साल का युवक 9 वीं की छात्रा को ले गया। कमरे में रखकर गलत काम किया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) शिवपुरी ने दोष सिद्ध होने पर मोहित रावत (21) पुत्र अशोक रावत निवासी कल्याणपुर थाना करैरा जिला शिवपुरी को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की विवेचना अवनीत शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक अजाक शिवपुरी ने की थी।

अभियोजन के अनुसार, 9वीं की छात्रा ने माता-पिता के साथ 25 जनवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया के जरिए मोहित रावत से दोस्ती हुई थी। एक-दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए और बातचीत करते थे। 20 जनवरी 2025 को मोहित रावत ने कहा कि ग्वालियर मेला घूमकर आते हैं। शाम 4 बजे मोहित रावत बाइक से आया और ग्वालियर ले गया। ग्वालियर में एक कमरे में ले गया, जहां बंद रखकर दो-तीन बार गलत काम किया। 24 जनवरी को घर न ले जाकर ग्वालियर से नरवर ले आया और छोड़कर भाग गया।

इसके बाद छात्रा एक बस में बैठकर घर पहुंची और माता-पिता को सारी घटना बताई। पुलिस ने मोहित रावत के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी की डीएनए जांच रिपोर्ट कराई जो पीड़िता के सैंपल से मैच हो गई। विशेष लोक अभियोजक ने तर्क और पुलिस विवेचना के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी मोहित रावत को बीएनएस की धारा 65 (1) एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सहपठित धारा 3 (2) (व्ही) तथा बीएनएस की धारा 64(2) (ड) एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सहपठित धारा 3(2) (व्ही) में आजीवन कारावास और 5-5 सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं बीएनएस की धारा 137 (2) और धारा 87 में 3-3 साल का कठिन कारावास और 500-500 रु. का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।

(Udaipur Kiran) / रंजीत गुप्ता