Madhya Pradesh

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

अदालत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उज्जैन, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की तहसील तराना में हुई जघन्य हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तराना प्रेमा साहू के न्यायालय ने आरोपी कैलाश चौहान पुत्र बाबूलाल चौहान निवासी ग्राम बिसनखेड़ी को दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

8 सितंबर 2022 को मामूली विवाद के चलते आरोपी ने गांव के ही राधेश्याम की पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। मीडिया प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी अरुण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी की उसका पिता राधेश्याम घर के बाहर पत्नी पूजा और बेटी आशाबाई के साथ बैठे थे। तभी गांव का कैलाश वहां आया और आशाबाई को गालियां देने लगा। राधेश्याम ने उसे रोका तो आरोपी भडक़ गया और वहीं पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर राधेश्याम के सिर पर वार कर दिया था। घटना में राधेश्याम की मौत हो गई थी। जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे फरियादी अरुण और उसकी बहन के साथ भी आरोपी ने मारपीट की थी। घटना की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। प्रभारी उप निदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने जांच के दौरान थाना तराना पुलिस को विधिक परामर्श दिया। मामले में विशेष लोक अभियोजक शिरीष उपासनी ने न्यायालय में पक्ष रखे। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

—————

(Udaipur Kiran) / ललित ज्‍वेल