रांची, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में कांके नगड़ी स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी को 27 अगस्त को तलब किया है।
गुरुवार काे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि भवन निर्माण के डीपीआर तैयार करने में झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को प्रोजेक्ट के कुल लागत का 10 प्रतिशत खर्च आएगा। यह राशि उसे उपलब्ध कराई जाए, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए अतिरिक्त भवन सहित आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो काफी कम है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन को लेकर डीपीआर बनाने के लिए प्रोजेक्ट के कुल लागत की 10 प्रतिशत की राशि कहां से आएगी।
इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान सीसीएल व सेल आदि की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वह कांके की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन सीएसआर फंड के तहत तैयार करा सकता है, लेकिन उसे भवन का डीपीआर बनाकर दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की।
यह याचिका झारखंड हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन की ओर से जनहित में दाखिल की गई है। इस याचिका में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आवश्यक सुविधा उपलब्ध करने का आग्रह किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना सक्सेना