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झारखंड हाई कोर्ट से रांची यूनिवर्सिटी  के गेस्ट फैकेल्टी को नौकरी से हटाने पर लगाई रोक

jharkhand high court

रांची, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में रांची यूनिवर्सिटी (आरयू) के गेस्ट फैकेल्टी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई गुरुवार काे हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए रांची यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि इन गेस्ट फैकल्टी को अभी नहीं निकला जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रांची यूनिवर्सिटी में नीड बेस असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में आगे की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। कोर्ट ने मामले में रांची यूनिवर्सिटी को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

रांची यूनिवर्सिटी के गेस्ट फैकेल्टी अरविंद कुमार एवं अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि रांची यूनिवर्सिटी संविदा पर नीड बेस असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रही है, इसके लिए विज्ञापन भी निकल गया है। नीड बेस असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने पर उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। उनकी ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया है कि संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। उनकी ओर से कोर्ट से यह भी कहा गया है कि उन्हें बीते 14 माह से दैनिक वेतन (पारिश्रमिक) भी नहीं मिला है, उन्हें बकाया वेतन दिलाया जाए।

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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना कुमार सक्सैना

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