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मुरादाबाद के सामूहिक दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट का आदेश

सामूहिक दुष्कर्म के बंद मामले की उप्र पुलिस जांच करे : हाईकोर्ट

मुरादाबाद, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पुलिस को मुरादाबाद निवासी व सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता की शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिए है।

मुरादाबाद की रहने वाली पीड़िता ने वर्ष 2021 में आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, जिसे वर्ष 2022 में ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर ली। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जालसाजी कर एक फर्जी महिला को पेश किया। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक गंभीर अपराध किया गया था।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल / शरद चंद्र बाजपेयी / राजेश

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