झांसी, 5 नवंबर (Udaipur Kiran) । तीन वर्ष पूर्व मासूम बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपित को बुधवार को न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी/सी ए डब्लू बलात्कार संघ पोक्सो अधिनियम संबंधी अनुभव द्विवेदी की अदालत ने चार वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंट एरिया बंगला में रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना सदर बाजार में 17 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी दस वर्षीय पुत्री सुबह शौच क्रिया के लिए जा रही थी। तभी अंधेरे में नाले के पास जेल अधीक्षक बंगला के पीछे रहने वाला माइकल उर्फ पुतैया ने उसकी पुत्री को पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगा। पुत्री के विरोध करने शोर मचाने पर आरोपी उनके गले पर हमला कर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित को जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। बुधवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे चार वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया