
पलामू, 1 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने शनिवार को जानलेवा हमले के चार दोषियों को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तों पर आरोप था कि जमीन विवाद में सभी ने अपने ही गांव के धनु महतो पर जान मारने की नीयत से मारपीट कर जख्मी कर दिया था। सजा पाने वालों में रविंद्र महतो, विकेश महतो, करम सिंह चेरो और गुपु महतो शामिल हैं।
इस मामले में चैनपुर के चांदो कोरियाडीह निवासी धनु की पत्नी सीता देवी के फर्द बयान पर गांव के सात लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
आरोप था कि 29 जनवरी 2014 को दुबाढ़ोडा के पास जमीन विवाद के कारण धनु महतो की पिटायी कर दी गयी थी। सिर और जबड़े में चोट लगी थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सात में से तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
—————
(Udaipur Kiran) / दिलीप कुमार