
पश्चिमी सिंहभूम, 4 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम के न्यायालय ने मंगलवार काे बैंक डकैती मामले में अभियुक्त अमर कुमार तिडू को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अमर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला नोवामुंडी थाना कांड संख्या 40/2015 से संबंधित है। इससे संबंधित प्राथमिकी 26 अगस्त 2015 को दर्ज की गई थी। वादी जय सिंह पुरती की ओर से दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज हुआ था। उस समय अज्ञात अपराधियों ने कैनरा बैंक, डांगुवापोसी शाखा में घुसकर देशी कट्टे का भय दिखाते हुए एक लाख 51 हजार 275 रुपये की डकैती की थी।
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने गहन जांच करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और मुख्य आरोपित अमर कुमार तिडू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस की ओर से प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर इस मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 69/2016 में किया गया।
लगभग नौ वर्षों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय के निर्णय को कानून व्यवस्था और न्याय की जीत बताया है।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद पाठक