Madhya Pradesh

अशोकनगर: जिला बदर का उल्लंघन करने वाले को छह माह का सश्रम कारावास

अशोकनगर, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले संदिग्ध को न्यायालय द्वारा 6 माह की कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश गौरी सक्सेना की अदालत ने जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी अमित गतिशील मोनू गतिशील कैरा के पुत्र अमर सिंह निवासी शाहपुरा को 6 माह की सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

एडीपीओ एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारी यशपाल सिंह यादव ने मंगलवार को बताया कि जिला बदर होने के कारण संदिग्ध जिला दण्डाधिकारी शाहपुरा थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में फंस गया था। तलाशी में उनकी जेब में जिला बदर के आदेश की प्रति भी पाई गई थी। जिसके विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरुद्ध 6 माह की कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

(Udaipur Kiran) देवेन्द्र

(Udaipur Kiran) / ददेन्द्र ताम्रकार तोमर

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